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Ranchi/Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट द्वारा होम गार्ड के जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देने के आदेश को चुनौती दी गयी थी. राज्य सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन) दाखिल की गई थी. एसएलपी की सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से झारखंड के होमगार्ड जवान काफी खुश हैं, क्योंकि अब उन्हें पुलिस के जवानों के बराबर वेतन मिलेगा. झारखंड हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि होम गार्ड के जवानों को पुलिस के जवानों के बराबर वेतनमान दिया जाए. हाईकोर्ट के इस आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के सभी होमगार्ड के जवानों ने पैसा इकट्ठा कर इस केस को लड़ा. यह जानकारी होम गार्ड एसोसिएशन के महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने दी.
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