![](https://lagatar.in/wp-content/uploads/2024/07/WEB-BANNER-021.jpg)
Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने वाले पति को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. रांची सिविल कोर्ट के ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट सार्थक शर्मा की कोर्ट ने सुधीर कुमार को सजा सुनाई है. वहीं इस केस के अन्य अभियुक्तों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. सुधीर पर उसकी पत्नी अपराजिता ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए वर्ष 2019 में चुटिया थाना के कांड संख्या 19 दर्ज करवाई थी. अपराजिता की ओर से अधिवक्ता कुमार सत्यम और शुभांगी शर्मा ने बहस की.
इसे भी पढ़ें –पूर्व पार्षद वेद प्रकाश गोलीकांड: यूपी के गाजीपुर से शूटर राहुल जायसवाल गिरफ्तार,पहली किस्त में मिले थे 6 हजार
![](https://lagatar.in/wp-content/uploads/2024/07/WEB-BANNER-011.jpg)
Leave a Reply