Ranchi: झारखंड के अलग-अलग जिलों में आदिवासी समुदाय के लोगों का धर्मांतरण रोकने के लिए दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से यह पूछा है कि किन-किन जिलों में आदिवासी समुदाय के लोगों का धर्मांतरण किया गया है और इसे रोकने के लिए क्या-क्या कार्रवाई की गई है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 27 अगस्त को इस इस होगी. इस संबंध में सोमा उरांव की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि चंगाई सभा के नाम पर आदिवासी समुदाय के लोगों को तरह तरह का प्रलोभन देकर दूसरे धर्म में शामिल कराया जा रहा है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ में हुई. केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता शिवानी ने पक्ष रखा.
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