Ranchi : राजद सुप्रीमो लालू यादव जेल में रहेंगे या उनको बेल मिलेगी इसपर शुक्रवार को फैसला आना है. लालू यादव की ज़मानत याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. गौरतलब है कि दुमका कोषागार मामले में लालू की जमानत पर सुनवाई दो बार टाली जा चुकी है. पहले इसे 6 नवंबर 2020 से 27 नवंबर 2020 के लिए इसे बढ़ा दिया था. क्योंकि सीबीआई ने कुछ समय की मांग की थी. दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा हुई थी. लालू प्रसाद यादव के वकील ने सजा की आधी अवधि पूरी हो जाने को आधार बनाते हुए जमानत अर्जी दाखिल की थी.
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लालू यादव को चारा घोटाले के तीन मामलों में जमानत मिल चुकी है
लालू यादव को पहले ही चारा घोटाले के तीन मामलों में जमानत दी जा चुकी है. जबकि डोरंडा कोषागार मामले में आखिरी सुनवाई चल रही है. गौरतलब है कि लालू यादव ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में झारखंड हाइकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को इस मामले में 7 साल की सजा सुनाई है. लालू की ओर से अपनी जमानत याचिका में दावा किया गया है कि वे अब तक 42 माह से अधिक जेल में रह चुके हैं. ऐसे में वे आधी सजा काट चुके हैं. इसलिए उन्हें कोर्ट की ओर से जमानत दी जाये.
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दुमका ट्रेजरी मामले में उन्हें सात साल की सजा हुई है
बता दें कि लालू को देवघर कोषागार केस से 79 लाख रुपये की निकासी में पहले से ही जमानत मिल चुकी है. इस केस में उन्हें 3.5 साल की सजा सुनाई गई थी. इसके अलावा चाईबासा कोषागार से 33.13 करोड़ रुपये की निकासी में भी उन्हें बेल मिल चुकी है. इस केस में उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई थी. वहीं दुमका ट्रेजरी मामले में उन्हें सात साल की सजा हुई है. इस मामले में दो बार सुनवाई टाली जा चुकी है. ऐसे में अगर आज उन्हें झारखंड हाइकोर्ट से बेल मिल जाती है, तो उनका बाहर आने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जायेगा.
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