Lucknow : यूपी से एक बड़ी खबर सामने आयी है. कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में सभी 28 दोषियों को लखनऊ NIA कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. जान लें कि 6 साल 11 महीने 7 दिन के लंबे इंतजार के बाद आज शुक्रवार को सजा की घोषणा हुई है. याद करें कि 26 जनवरी 2018 को कासगंज जिले में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गयी थी. चंदन के परिजन कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे.
#WATCH | Chandan Gupta Murder case | Kasganj, Uttar Pradesh: Brother of Chandan Gupta, Vivek Gupta says, “…My brother was murdered and the accused have been sentenced to life imprisonment and 10 years of rigorous imprisonment…I thank the lawyers. In the High Court, we will… pic.twitter.com/KCR2Ens3ey
— ANI (@ANI) January 3, 2025
तिरंगा यात्रा निकाले जाने के समय दो समुदाय आमने-सामने हो गये थे
तिरंगा यात्रा निकाले जाने के समय दो समुदाय आमने-सामने हो गये थे. तभी चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. घटना के बाद कासगंज में हिंसा भड़क गयी थी. बता दें कि पहले इस मामले की जांच कासगंज पुलिस के पास थी, लेकिन बाद में प्रदेश सरकार की सिफारिश पर यह केस NIA के हवाले कर दिया गया. NIA स्पेशल कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने गुरुवार को चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था. दो आरोपियों नसीरुद्दीन और असीम कुरैशी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया. चंदन के पिता सुशील गुप्ता द्वारा दर्ज एफआईआर में 20 लोगों को नामजद किया गया था.
हमलावरों ने युवकों से तिरंगे छीन कर फेंक दिये
एफआईआर के अनुसार कासगंज में 26 जनवरी, 2018 को गणतंत्र दिवस के मौके पर युवाओं का समूह तिरंगा यात्रा निकाल रहा था. युवाओं में चंदन गुप्ता और उनके भाई विवेक गुप्ता भी शामिल थे. राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गेट के सामने तिरंगा यात्रा पर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने हमला किया था. हथियार लेकर घात लगाकर बैठे हमलावरों ने युवकों के हाथ से तिरंगे छीन कर जमीन पर फेंक दिये थे और जान से मारने की धमकी दी थी.
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे
आरोप है कि हमलावरों ने तिरंगा छीनकर जमीन पर फेंकते समय पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाये थे. चंदन और उसके साथियों द्वारा विरोध किये जाने पर हमलावरों ने उन पर पथराव किया. एक आरोपी सलीम ने चंदन को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गयी. जांच के क्रम में कासगंज पुलिस ने 11 और आरोपियों के नाम जोड़ कर 26 अप्रैल 2018 को कुल 30 आरोपियों पर चार्जशीट दायर की थी. दोषी करार दिये गये 28 आरोपियों में एक आरोपी मुनाजिर रफी पहले से ही कासगंज की वकील मोहिनी तोमर हत्याकांड में जेल में बंद है.
आरोपी आईपीसी की धारा 147, 148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504, 506 के तहत दोषी करार
एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड में आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी ,असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू,अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, आसिफ जिम वाला, निशु, वासिफ, इमरान,शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर ,जाहिद उर्फ जग्गा को दोषी ठहराया है. इस सभी को आईपीसी की धारा 147, 148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504, 506 के तहत दोषी ठहराया गया है