Ranchi: झारखंड सरकार ने राज्यभर के खनन पट्टों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है. यह देखा जाएगा कि खनन पट्टा के निबंधन पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क सही तरीके से लिया गया है या नहीं. अगर नहीं, तो संबंधित खनन पट्टा मालिकों से मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क वसूला जाएगा. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव चंद्रशेखर ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा है और नियमानुसार ऐसे खनन पट्टों की समीक्षा कर वसूली का निर्देश दिया है.
इस बाबत निबंधन आइजी ने भी सभी जिलों के डीसी और जिला निबंधक को पत्र लिखा है. इस मसले पर महाधिवक्ता ने भी मंतव्य दिया है कि खनन पट्टा के निबंधन के क्रम में भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47-ए में विहित प्रकिया के अनुसार वसूली किया जाना चाहिए. महाधिवक्ता के राय के बाद विभाग ने सभी जिला अवर निबंधक, अवर निबंधक एवं जिला खनन पदाधिकारी को अवगत कराया है.
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