NewDelhi : बिहार चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों से जुड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी सार्वजनिक नहीं किये जाने से जुड़े एक मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश रिजर्व रख लिया. याचिकाकर्ता ने SC में अपील की थी कि कई राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की जानकारी साझा नहीं की है. ऐसे में उन पर कार्रर्वाई होनी चाहिए.
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राजनीतिक दलों की नजर सिर्फ चुनाव जीतने पर रहती है
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के क्रम में चुनाव आयोग के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि देश की राजनीति में व्यापक बदलाव लाने के लिए बड़े स्तर पर चर्चा की ज़रूरत है. कहा कि सभी राजनीतिक दलों की नजर सिर्फ चुनाव जीतने पर रहती है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायिका द्वारा इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए कोई भी फैसला नहीं लेने की उम्मीद है. अदालत ने टिप्पणी की कि अगर उम्मीदवार जेल से बाहर आकर चुनाव लड़ता है, तो वह चुनाव जीतेगा क्योंकि वह किसी को भी मार सकता है. ऐसे में हम सभी को व्यापक मुद्दे को देखना चाहिए.
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इन राजनीतिक दलों पर एक्शन लिया जाना चाहिए
एमिकस क्यूरी केवी. विश्वनाथन ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को जानकारी दी कि सीपीआई (एम) और एनसीपी के उम्मीदवारों ने क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी नहीं दी. ऐसे में इन राजनीतिक दलों पर एक्शन लिया जाना चाहिए, अन्य राजनीतिक दलों की भी जांच की जानी चाहिए. हरीश साल्वे ने कहा कि अगर कोर्ट किसी राजनीतिक दल पर जुर्माना लगाता है तो वह एक रुपये जैसा सांकेतिक नहीं होना चाहिए. हम यह नहीं चाहेंगे कि नेता एक रुपये देते हुए तस्वीरें खिंचाते दिखें.
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कांग्रेस, एनसीपी, बीएसपी और सीपीआई (एम) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष माफी मांगी
खबरों के अनुसार इस मामले में कांग्रेस, एनसीपी, बीएसपी और सीपीआई (एम) द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष माफी मांगी गयी है, जिसमें उन्होंने अपने उम्मीदवारों की जानकारी सार्वजनिक ना करने पर खेद व्यक्त किया है. एनसीपी ने कोर्ट को बताया है कि उन्होंने अपनी प्रदेश यूनिट के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है, जबकि बसपा का कहना है कि वह उम्मीदवारों के खिलाफ एक्शन ले रही है.
जान लें क कि सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने आदेश के अनुसार, चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ अगर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज है. तो उसे अपने क्षेत्र के वोटरों को इसकी जानकारी देनी होगी, जिसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य जरियों से लोगों को रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी.