Ranchi : झारखंड हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में अंकिता हत्याकांड मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि किन परिस्थिति में अंकिता को दुमका से रांची लाया गया. इस घटना में अंकिता कितने प्रतिशत जल गई थी. वहीं, अदालत ने केंद्र सरकार से भी पूछा है कि देवघर एम्स में बर्न वार्ड है या नहीं. इसके अलावा एम्स में आम मरीजों के लिए अन्य कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है. अदालत ने इन बिंदुओं पर केंद्र व राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई चार नवंबर को होगी. बता दें कि इस मामले में झारखंड हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए डीजीपी को तलब किया था.
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अदालत ने कहा था कि कोर्ट इस मामले की स्वयं निगरानी करेगा. पूर्व की सुनवाई में हाइकोर्ट ने मामले का अनुसंधान जल्द से जल्द करने और चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश डीजीपी को दिया था. पीड़िता के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का भी आदेश दिया था. दुमका की रहने वाली छात्रा अंकिता को शाहरुख नाम के एक युवक ने जिंदा आग के हवाले कर दिया था. अंकिता की इलाज के दौरान रिम्स में मौत हो गई थी.
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