Ranchi: झारखंड में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के एकलपीठ के आदेश के खिलाफ अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने सरकार की अपील याचिका पर सुनवई करते हुए छह जुलाई को अगली सुनवाई निर्धारित की.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि प्रतिवादी रंजीत कुमार साह को नोटिस भेजने में समय लगेगा. इसलिए मेल के जरिए उन्हें नोटिस भेजने की छूट प्रदान की जाए. अदालत ने ई-मेल के जरिए प्रतिवादी को नोटिस भेजने की छूट प्रदान की.
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जेपीएससी ने परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया था
एकल पीठ ने सहायक अभियंता नियुक्ति के विज्ञापन को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि इस नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण वर्ष 2019 की रिक्त पदों पर दिया जा सकता है, लेकिन इसमें वर्ष 2016 तक के रिक्त पद हैं. इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को पिछली नियुक्ति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता. हाईकोर्ट ने परीक्षा के ठीक एक दिन पहले विज्ञापन को रद्द कर दिया. इसको देखते हुए जेपीएससी ने परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया. उसके बाद जेपीएससी और राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के एकलपीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील दाखिल की है.