Ranchi : मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के करीबी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी बच्चू यादव को कड़ी सुरक्षा के बीच रांची PMLA कोर्ट में पेश किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमानत की सुविधा प्रदान करते हुए यह निर्देश दिया था कि जमानत के लिए शर्तें ट्रायल कोर्ट ही तय करे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में रांची PMLA कोर्ट ने निर्देश दिया है, बच्चू यादव को जमानत के लिए दो-दो लाख के दो बेलर देने होंगे. कोर्ट ने यह भी शर्त रखी है कि दोनों ही बेलर इनकम टैक्स देने वाले होने चाहिए. साथ ही ED कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि बच्चू यादव अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करेंगे और केस निष्पादित होने तक अपना पता, मोबाइल नंबर और आधार नंबर नहीं बदलेंगे,इसके अलावा केस की सुनवाई के दौरान सशरीर उपस्थित रहेंगे. बच्चू की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार,अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह और रोहित कुमार सिन्हा ने बहस की. बता दें कि बुधवार को बच्चू यादव को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है.
बता दें कि अवैध खनन और टेंडर मैनेज कर अवैध कमाई करने के मामले की जांच ईडी कर रही है. ईडी ने बच्चू यादव को रांची से गिरफ्तार किया था. फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है. ईडी ने साहिबगंज में 26 जुलाई 2022 को दाहू यादव और बच्चू यादव के एक जहाज को जब्त किया था.
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