Bermo: प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी के आरोप में सस्पेंडेड मुखिया ने तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में निलंबन निरस्त करने के लिए मुकदमा दायर किया है. इस संबंध में तेनुघाट कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कुमार अनंत मोहन सिन्हा ने बताया कि, गोमिया प्रखंड अंतर्गत होसिर पश्चिमी पंचायत के तत्कालीन मुखिया रामबृक्ष रविदास ने निलंबन आदेश को निरस्त कराने के लिए मुकदमा दायर किया है. जो मुंसिफ कोर्ट में लंबित है. वरीय अधिवक्ता कुमार अनंत मोहन सिन्हा ने बताया कि, इस संबंध में सरकार को नोटिस दिया गया है. लेकिन नोटिस भेजने के बाद भी सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि, इस दौरान मुखिया को 15 माह बाद राशि वसूली का नोटिस भी थमा दिया है.
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क्या है सस्पेंड मुखिया का पूरा मामला ?
दरअसल बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड अंतर्गत होसिर पश्चिमी पंचायत में चार लाभुकों का क्रमशः हेमलाल केवट, चान्दो साव, द्वारिका साव और आशा देवी को प्रधनमंत्री आवास योजना के लाभ के लिए चयन किया गया था. वर्णित चारों लाभुकों का 2011 के SECC डाटा में नाम दर्ज था. लिहाजा इन्हें प्रधानमंत्री आवास के लिए चयन कर लिया गया और प्रथम किस्त की राशि का भुगतान भी कर दिया गया. लेकिन बाद में आवास चयन में गड़बड़ी होने की शिकायत सामने आई और कार्रवाई हो गई.
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उक्त आरोप के आलोक में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी ने 03 सितम्बर 2019 को मुखिया रामबृक्ष रविदास की वित्तीय शक्ति सहित सभी शक्तियों से वंचित कर निलंबित कर दिया. पंचायत सचिव मदन रजक को अनियमितता के आरोप में निर्गत राशि जमा करने का आदेश दिया गया. अन्यथा उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया.
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मुखिया को भी राशि जमा करने का नोटिस
प्रखंड विकास पदाधिकारी कपिल कुमार ने बोकारो उपायुक्त के पत्र का हवाला देते हुए, होसिर पश्चिमी पंचायत के निलंबित मुखिया रामवृक्ष रविदास को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में बरती गई अनियमितता के विरुद्ध कुल राशि में 50 फ़ीसदी नजारत में जमा करने का नोटिस दिया है.
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