- हेमंत सरकार ने गजट अधिसूचना जारी कर पीठासीन पदाधिकारी के तौर पर मंत्री चंपई सोरेन को किया था नियुक्त
- सीएनटी एक्ट धारा 49 (5) के तहत 30 दिसंबर को भूमि वापसी के मामले की होगी सुनवाई
Pravin kumar
Ranchi:: सीएनटी एक्ट धारा 49 (5) के तहत आदिवासी भूमि की वापसी का मामला कई वर्षों से अधर में लटका हुआ है. हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए भूमि वापसी के ऐसे मामलों पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है. इसके लिए सरकार ने 7 दिसंबर को गजट प्रकाशित कर पीठासीन पदाधिकारी के तौर पर मंत्री चंपई सोरेन को अधिकृत कर दिया है.
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भूमि वापसी के मामलों का होगा निपटरा
हेमंत सरकार के इस फैसले से सीएनटी एक्ट धारा 49 (5) के तहत भूमि वापसी के वर्षों से लटके मामलों का निपटरा संभव हो सकेगा. 30 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में 13 मामलों को रखा गया है. सरकार के फैसले से वैसे भूस्वामियों में उम्मीद जगी है, जिनकी जमीन छलपूर्वक या किसी अन्य माध्यम से आदिवासी रैयतों से ले ली गयी थी.
कौन से 13 मामले हैं जिनपर होनी है सुनवाई
सीएनटी एक्ट की धारा 49 (5) के तहत मूल रैयतों को भूमि की वापसी का प्रवधान किया गया है. 30 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में 13 मामलों को लिया गया है.
केस-1
सरस्वती कच्छप, एयरपोर्ट रोड खोखमा टोली हटिया बनाम रामजी प्रसाद मामले में रीता सिन्हा, लक्ष्मी नारायण, प्रिया नुपुर, पूजा नुपुर, तुलसी महतो सहित 13 लोग हैं. मामला मौजा गढ़खटंगा, खाता संख्या-15 ,प्लॉट संख्या 336, रकबा 1.6 एकड़ भूमि से जुड़ा है.
केस-2
जगदीश मांझी ग्राम पसेरिया थाना बड़कागांव जिला हजारीबाग बनाम नवीण कुमार ओझा मौजा पसेरिया, खाता नं. 8 ,प्लॉट नं. 670, 74, 75, 85, 86, 87 एवं 88 कुल रकबा 5.10 एकड़
केस 3
संजय पाहन ग्राम बूटी, थाना सदर, जिला रांची बनाम ऋतृल मुंजाल, फिरायालाल कंपाउंड, अपोजिट रेडिसन ब्लू, रांची. जिस जमीन को लेकर चल रहा मामला मौजा बूटी, थाना नं. 182 खाता संख्या 79 प्लॉट संख्या 1947, 1948 एवं 1949 कुल रकबा 2.90 एकड़.
केस 4
गहना उरांव, पुरन उरांव अरगोड़ा रांची बनाम पी. डी. एक्का, लीवेंस को-ऑपरेटिव सोसायटी लि. कैथोलिक चर्च डोरंडा रांची. जिस जमीन की वपसी का मामला है, वह अरगोड़ा मौजा का खाता नं. 226 का है, जिसका कुल रकबा 0.92 एकड़ है.
केस 5
झिरगा उरांव, होदा उरांव, बिरसा उरांव ग्राम अरगोड़ा पीपराटोली, थाना अरगोड़ा जिला रांची बनाम बनर्ड डुंगडुग एवं अन्य लीवेन्स को-ऑपरेटिव सोसायटी लि., कैथेलिक चर्च, रांची. यह मामला 2001-02 से ही चल रहा है. जिस भूमि की वापसी का मामला है, वह अरगोड़ा मौजा की खाता नंबर 44 रकबा 0.73 एकड़ है.
केस -6
चमरा उरांव , गोयन उरांव ग्राम अरगोड़ा पीपराटोली, थाना अरगोड़ा जिला रांची बनाम एलिजाबेथ कुजूर लीवेंस को-ऑपरेटिव सोसायटी लि. कैथोलिक चर्च, डोरंडा रांची. जिस जमीन पर मामला है, वह अरगोड़ा मौजा की खाता सं 189, खेसरा सं. 1121 एवं 1122, कुल रकबा 0.48 एकड़ है.
केस -7
जीतन उरांव पीपराटोली, थाना अरगोड़ा जिला रांची बनाम बनाम ए. एक्काए लीवेंस को-ऑपरेटिव सोसायटी लि., कैथोलिक चर्च, डोरंडा, रांची का है. जमीन अरगोड़ा मौजा की खाता सं 112, खेसरा सं. 445, रकबा 0.36 एकड़ है.
केस -8
फागू मांझी एवं अन्य ग्राम बरबनिया टोला इंद्रा, पोस्ट गोसाई बलिया, थाना बड़कागांव, जिला हजारीबाग बनाम नवीन कुमार ओझा, प्रोजेक्ट ऑफिसर मे. रोहिणी कोल कंपनी, अशोक नगर रांची. जमीन मौजा बरबनिया की खाता न.1144, 1147, 1309, 1391, 1396, 1400, 1402, 1449 एवं 1330 है, जिसका कुल रकबा 3.49 एकड़ है.
केस -9
देमका मांझी, ग्राम बरबनिया टोला, इंद्रा, पोस्ट गोसाई बलिया, थाना बड़कागांव, जिला हजारीबाग बनाम नवीन कुमार ओझा, प्रोजेक्ट ऑफिसर मे. रोहिणी कोल कंपनी, अशोक नगर रांची. जमीन मौजा बरबनिया, खाता नं. 182 प्लॉट नं. 1336, 1137, 1162 एवं 1222, कुल रकबा 1.6 एकड़ है.
केस -10
करमी देवी, देना मांझी ग्राम बरबनिया टोला इंद्रा, पोस्ट गोसाई बलिया, थाना बड़कागांव, जिला हजारीबाग बनाम नवीन कुमार ओझा, प्रोजेक्ट ऑफिसर मे. रोहिणी कोल कंपनी , अशोक नगर रांची जिस जमीन पर चल रहा मामला वह मौजा बरबनिया, खाता न. 181 का है जिसमें कुल रकबा 17.28 एकड. है.
केस -11
अजय सोरेन एवं अन्य ग्राम बरबनिया टोला इंद्रा, पोस्ट गोसाई बलिया, थाना बड़कागांव, जिला हजारीबाग बनाम नवीन कुमार ओझा, प्रोजेक्ट ऑफिसर मे. रोहिणी कोल कंपनी, अशोक नगर, रांची. जमीन मौजा बरबनिया, खाता नं. 183 का 20.46 एकड़ है.
केस -12
हकिम सोरेन एवं अन्य, ग्राम बरबनिया टोला इंद्राटोला, पोस्ट गोसाई बलिया, थाना बड़कागांव, जिला हजारीबाग बनाम नवीन कुमार ओझा, प्रोजेक्ट ऑफिसर मे. रोहिणी कोल कंपनी, अशोक नगर रांची. जमीन मौजा बरबनिया, खाता नं. 07, रकबा 5.29 एकड़ है.
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