Patna : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगी. बैठक में बिहार उच्च न्यायालय सेवा संशोधन नियमावली 2023 एवं बिहार सैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन 2023 को स्वीकृति दी गई. राज्य न्यायिक सेवा में होने वाली बहाली में भी अब अभ्यर्थियों को ईडब्लूएस आरक्षण का लाभ मिलेगा. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को भी 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा. परिवहन विभाग में 35 पदों के सृजन की मंजूरी मिली. इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में 16 नए पदों पर भर्ती की जाएगी. बिहार मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण गठन एवं शिव शर्त नियमावली 2023 के तहत प्रमंडल स्तरीय मोटर वाहन दुर्घटना कम करने के लिए 35 पदों के सृजन को स्वीकृति मिली. इसमें अध्यक्ष अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, उच्च वर्गीय लिपिक निम्न वर्गीय लिपिक और आशुलिपिक के सात सात पद शामिल हैं.
विभिन्न विभागों की नई नियमावली को स्वीकृति
कैबिनेट की बैठक में डॉ एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना के मास्टर प्लान के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि की मंजूरी दी गई. इसके अलावा विभिन्न विभागों की नई नियमावली को भी स्वीकृति दी गई. बैठक में ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह नरकटियागंज के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी राघवेंद्र कुमार त्रिपाठी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों और राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के भवनों की मरम्मत के लिए प्राचार्य को आवश्यक शक्ति दी गई. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, प्रयोगशाला सहायक (तकनीकी) संवर्ग नियमावली-2023 को स्वीकृति दी गई. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेनिक संस्थान, प्रयोगशाला सहायक (विज्ञान) संवर्ग नियमावली-2023 को स्वीकृति दी गई.
बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना के लिए भवनों के निर्माण और अन्य कार्य (फर्नीचर सहित) के लिए 66.92 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. नीतीश सरकार नाबार्ड के सहयोग से राज्य स्तरीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र, जिला संसाधन एवं प्रशिक्षण के निर्माण कराएगी, इसके लिए कैबिनेट से 225 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है.
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