Patna : बिहार पंचायत चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी की जायेगी. अधिसूचना जारी होते ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जायेगा. इस दौरान प्रत्याशियों और कर्मियों के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना अनिवार्य होगा. चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर भी रोक लगा दी जायेगी. बुधवार से प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. प्रत्याशियों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अधिकतम 7 दिनों का समय दिया जायेगा. जिसके बाद तीन दिन के अंदर नामांकन पत्र की जांच की जायेगी.
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नई योजनाओं की मंजूरी और उसके क्रियान्वयन पर रोक लग जायेगी
बता दें कि अधिसूचना जारी होते ही नई योजनाओं की मंजूरी और उसके क्रियान्वयन पर रोक लग जायेगी. राज्य निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता को लेकर जो दिशा-निर्देश जारी किए हैं उसके अंतर्गत राज्य और केंद्र दोनों की योजनाओं पर यह लागू होगा. आचार संहिता लगते ही सांसद और विधायक कोष से नई योजना का चयन नहीं किया जा सकेगा.
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पंचायत चुनाव में पहली बार EVM का इस्तेमाल किया जाएगा
सूत्रों के अनुसार 11 चरणों में चुनाव कराया जायेगा. पंचायत चुनाव को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है. पंचायत चुनाव में पहली बार EVM का इस्तेमाल किया जाएगा. राज्य निर्वाचन आयोग के अऩुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 6 पदों (मुखिया, पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य) के लिए मतदान होगा. पहले चरण का मतदान 24 सितबंर को होगा, जबकि अंतिम चरण का मतदान 12 दिसंबर को होगा. 11 चरणों में मतदान कराया जायेगा.
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चुनाव चिन्ह घोषित कर दिया गया है
बताया जा रहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आखिरी चरणों में चुनाव होगा. पंचायत चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह घोषित कर दिया गया है. जिसमें मुखिया के लिए जहां 36 चुनाव चिह्न आवंटित किया गया है. वहीं वार्ड सदस्य के लिए 20, पंचायत समिति सदस्य के लिए 10, और जिला परिषद सदस्य के लिए 20 चुनाव चिह्न आवंटित किये गये है. फिलहाल 12 चुनाव चिह्न को चुनाव आयोग ने सुरक्षित रखा है.
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