Patna :बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है. क्यों कि ये चुनाव कोरोना काल में कराया जा रहा है. कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा और दूसरी लहर में हुई नुकसान को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तैयारी की जा रही है. चुनाव आयोग तैयारियों से लेकर मतदान और मतगणना तक कोरोना से बचाव के लिए हर स्तर पर पुख्ता इंतजाम करने में लगा है.
मास्क नहीं होने पर लगेगा 50 रुपये का जुर्माना
पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले अधिकारियों, प्रत्याशियों और मतदाताओं को विशेष एहतियात बरतने की हिदायत आयोग द्वारा दी गई है. चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर के अगर कोई मतदाता वोट देने जाता है और वो मास्क नहीं पहनता तो उसे तत्काल 50 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा.
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मतदान केंद्रों पर मास्क का प्रबंध किया जाएगा.
इसके अलावा मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग की तरफ से मास्क का प्रबंध किया जाएगा. अगर कोई व्यक्ति निर्देशों की अवहेलना करता है तो उसे आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर प्रशिक्षण, नामांकन, मतदान, मतगणना के लिए भी अधिकारियों के लिए गाइलाइन जारी किया है.
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जानें क्या है पंचायत चुनाव की गाइडलाइन
- राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उम्मीदवारों को 5 से अधिक लोगों के समूह में प्रचार करने की इजाजत नहीं होगी.
- कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करना भी उनके लिए जरूरी होगा.
- प्रशिक्षण वाली जगहों के अलावा मतदान केंद्रों के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सैनिटाइजेशन करवाया जाएगा.
- जो कर्मी और अधिकारी प्रशिक्षण लेने पहुंचेंगे. उनके लिए थर्मल स्क्रीनिंग की तो व्यवस्था होगी. साथ ही जरूरत पड़ने पर की पीपीई किट भी उपलब्ध कराई जाएगी.
एक मतदान केंद्र में 850 लोग की मतदान करेंगे
आयोग ने बताया कि एक मतदान केंद्र पर मात्र 850 लोग की मतदान करेंगे. प्रत्याशियों के लिए ऑनलाइन नामांकन का भी विकल्प रखा जाएगा. आवेदक के साथ 1 प्रस्तावक को ही नामांकन के समय कार्यालय पहुंचने की अनुमति दी जाएगी. नामांकन के समय प्रत्याशियों को एक ही वाहन लेकर नामांकन केंद्र तक आने की इजाजत दी जायेगी.
निर्वाचन आयोग ने बताया कि चुनाव चिन्ह यानी उम्मीदवार का जो सिंबल होगा. उसके आवंटन के समय निर्वाचित पदाधिकारी के सामने केवल आवेदक या फिर उसके द्वारा अधिकृत किए गए एजेंट के ही जानें कि अनुमति होगी.
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