Ahmedabad : गुजरात के बिलकिस बानो गैंग रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सभी 11 दोषी गोधरा जेल से रिहा हो गये हैं. खबरों के अनुसार भाजपा सरकार की सजा माफी नीति के तहत उन्हें रिहा किया गया है. इन आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था. 2008 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली थी.जानकारी के अनुसार गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के दौरान अहमदाबाद के पास रंधीकपुर गांव में तीन मार्च, 2002 को बिलकिस बानो के परिवार पर भीड़ ने हमला कर दिया था.
बिलकिस के परिवार के सात लोग मारे गये थे
इस हमले में बिलकिस के परिवार के सात लोग मारे गये थे. सूत्रों के अनुसार उस समय बिलकिस बानों पांच माह की गर्भवती थीं. बताया जाता है कि उनके साथ गैंगरेप किया गया था. सुनवाई के दौरान अदालत को जानकारी दी गयी कि छह अन्य आरोपी मौके से फरार हो गये थे. मुंबई स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 11 दोषियों को 21 जनवरी 2008 को गैंग रेप और बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. बता दें कि बांबे हाई कोर्ट ने भी उनकी सजा बरकरार रखी थी. इन दोषियों ने 15 साल से ज्यादा कैद की सजा काट ली.
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समिति ने 11 दोषियों को क्षमा करने के पक्ष में निर्णय किया
खबर है कि एक दोषी ने समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगायी थी. इस संबंध में पंचमहल के आयुक्त सुजल मायत्रा ने जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरत सरकार से उसकी सजा के मामले में क्षमा पर गौर करने का निर्देश दिया था. इसके बाद सरकार ने एक समिति का गठन किया. मायत्रा इस समिति के प्रमुख थे. समिति ने सर्वसम्मति से इस मामले के सभी 11 दोषियों को क्षमा करने के पक्ष में निर्णय किया , जिस पर सरकार ने अंतिम मुहर लगाई.