Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को दी गयी राहत को बरकरार रखा है. इसके साथ ही अदालत ने देवघर में जमीन खरीद के मामले में उनके खिलाफ डीसी के द्वारा चलाई जा रही प्रक्रिया पर स्टे लगाने का आदेश को भी जारी रखा है. प्रार्थी के अधिवक्ता के मुताबिक, अनामिका गौतम ने देवघर में एक भूमि की खरीदारी की है. उसी भूमि का निबंधन रद्द करने की प्रक्रिया जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है. इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया था.
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काउंटर एफिडेविट के लिए मांगा गया है समय
गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने काउंटर एफिडेविट दायर करने के लिए अदालत से समय मांगा. वहीं प्रार्थी की ओर से रिज्वाइंडर दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की गयी है.
झारखंड हाईकोर्ट में अनामिका गौतम द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई हुई. पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में अनामिका गौतम की याचिका पर सुनवाई के बाद देवघर डीसी द्वारा निबंधन की प्रक्रिया को रद्द किए जाने संबंधी प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्देश दिया था. इस मामले में प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने पक्ष रखा जबकि राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता अदालत के समक्ष उपस्थित हुए. बता दें कि इसी भूमि के निबंधन के मामले में देवघर के सब रजिस्ट्रार राहुल चौबे की भूमिका पर संदेह करते हुए उन्हें सस्पेंड किया गया है.