Bokaro: प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन सख्त है. डीसी कुलदीप चौधरी ने शनिवार को आगामी त्योहारों को देखते हुए वायु प्रदूषण (ध्वनि समेत) पर नियंत्रण के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए. बताया गया कि इनमें केवल वैसे पटाखों की बिक्री की जा सकेगी, जिसकी ध्वनि सीमा 125 dB (A) से कम होगी. दीपावली के दिन पटाखे मात्र दो घंटे रात 8 से 10 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे. दीपावली और गुरु पर्व पर रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे. छठ पर्व में सुबह 6 से 8 बजे तक चलाए जा सकेंगे. वहीं क्रिसमस और नव वर्ष के दिन मध्य रात्रि 11:55 से मध्य रात्रि 12:30 तक पटाखे चलाए जा सकेंगे.
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बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश के अनुपालन में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 की धारा 31(A) के तहत महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इसी के तहत डीसी ने निर्देश जारी किये. डीसी ने चास और बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र में इसे लागू करने का निर्देश दिया है. कहा कि जो भी व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करेगा, उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी.
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