Bokaro: चास नगर निगम द्वारा पूर्व में दुकानों का आवंटन किया गया था. लेकिन औचक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दुकान जिस व्यक्ति को आवंटित किया गया है, वे स्वयं से संचालन नहीं करते हैं. और पट्टे या किराए पर किसी को देकर किराया की वसूली करते हैं. इस बात की जानकारी अपर नगर आयुक्त शशि प्रकाश झा ने दी है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी संबंधित पदाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि, दुकान पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने हेतु नगर निगम द्वारा पूर्व में निर्गत किए गए दस्तावेजों की जांच की जाए. इसमें आवंटन या एग्रीमेंट पत्र की छायाप्रति, आवंटन के 6 माह से लेकर अभी तक के रसीद की छायाप्रति, आवंटित दुकान किसी दूसरे व्यक्ति को भाड़ा/किराए/पट्टा पर दिया गया है, से संबंधित एक शपथ पत्र के साथ अपना दस्तावेज कार्यालय अवधि में चास नगर निगम में आगामी 20 मार्च तक समर्पित करें.
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नियमों के उल्लंघन पर आवंटन होगा रद्द
अपर नगर आयुक्त शशि प्रकाश झा ने कहा कि, अपना दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर समझा जाएगा कि दुकान का संचालन करने में आपकी कोई रुचि नहीं है. और दुकान के आवंटन को रद्द कर दिया जाएगा. साथा ही किराएदार द्वारा नामांतरण का आवेदन पत्र समर्पित किए जाने पर नियमानुसार स्थान नामांतरण कर दिया जाएगा. दुकान संचालकों द्वारा अपना दस्तावेज जमा नहीं करने पर तथा भविष्य में भौतिक निरीक्षण में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दुकान का संचालन करते हुए पाए जाने पर उक्त दुकान का आवंटन रद्द करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी.
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