Bokaro: चास नगर निगम के सभागार में नगर प्रबंधकों के साथ राजस्व वसूली को लेकर समीक्षात्मक बैठक हुई. ये बैठक कार्यपालक पदाधिकारी विवेक सुमन की अध्यक्षता में हुई है. जिसमें कार्यपालक पदाधिकारी विवेक सुमन के द्वारा निर्देश दिया गया कि, होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं करने वालों को झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी. साथ ही जो उपभोक्ता अपना जलकर समय से जमा नहीं कर रहे हैं. उनका कनेक्शन काटते हुए जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई भी की जाएगी. उन्होंने कहा कि जो दुकान बिना ट्रेड लाइसेंस लिए संचालित हैं, उन सभी दुकानों को सील कर दिया जाएगा. होस्टल, मैरिज हॉल, बैंक्विट हॉल एवं लॉज, जो अभी तक नगर निगम कार्यालय से पंजीकृत नहीं हैं, वो जल्द पंजीकरण करवा लें, अन्यथा उनसे जुर्माना वसूला जाएगा.
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होल्डिंग टैक्स को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी का निर्देश
कार्यपालक पदाधिकारी विवेक सुमन ने चास नगर निगम में टैक्स वसूली करने वाली एजेंसी पब्लिकेशन को सख्त निर्देश दिया गया कि, होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों को नोटिस भेजा जाए. और नोटिस भेजने के उपरांत भी अगर टैक्स जमा नहीं होता है तो, संबंधित बकायेदार का बैंक एकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा. उनके द्वारा बताया गया कि, दिनांक 12 फरवरी 2021 को कुल 17 बकायेदारों को नोटिस भेजा गया है. टैक्स का भुगतान किसी भी कार्यालय दिवस पर सुबह 10:00 बजे से संध्या 05:00 तक निगम कार्यालय के पास जन सुविधा केंद्र में किया जा सकता है. जबकि नागरिकों की सुविधा हेतु टैक्स का भुगतान उनके निकटतम जोनल कार्यालय में सुबह 09:00 बजे से 12:00 बजे तक किया जा सकता है.
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