Bokaro : सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (कोटपा 2003) की धारा 4, 6ए और 6बी के तहत मंगलवार को सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में छापामारी की गई. अभियान के दौरान जिला छापामारी दल के सदस्य मो.असलम ने लगभग 57 दुकानों की जांच की, जिसमे कोटपा कानून उल्लंघन की स्थिति में कुल 15 दुकानों का चालान कर 1370 रू अर्थदन्ड की वसूली की गई.
जिला नोडल पदाधिकारी डॉ.सेलिना टुडू ने बताया कि तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को कोटपा 2003 कानून का अनुपालन करना है. वो अपनी दुकान पर प्रतिबंधित पानमसाला की बिक्री न करें. खुला सिगरेट बेचना बन्द करें. खुला सिगरेट बेचने से सिगरेट पर बनी चेतावनी चित्र का महत्व खत्म हो जाता है. जो कोटपा 2003 की धारा 7 का उल्लंघन है. सभी दुकानदार अपने दुकान के सामने ‘18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद बेचना कानूनन अपराध है’ का पोस्टर जरूर लगाएं. इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो.असलम, जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व सेक्टर 12 थाना का छापामारी दस्ता उपस्थित था.
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