Vinit Upadhyay
Ranchi/ Delhi : कैश कांड में कारोबारी अमित अग्रवाल को शीर्ष अदालत से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पहले झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करें. वहां सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं. अदालत ने यह कहा कि यह क्रिमिनल रिट सुप्रीम कोर्ट में मेंटेनेबल नहीं है. बता दें कि कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल को ईडी ने पीआईएल मैनेज करने के लिए लाखों रुपये कैश लेनदेन में आरोपी बनाया है. ईडी अमित अग्रवाल को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, पूछताछ में खुलासा हुआ है कि अमित अग्रवाल ने आपराधिक षड्यंत्र कर हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को फंसाया. इसके लिए अमित अग्रवाल ने कोलकाता पुलिस के अपने कांटैक्ट का सहारा लिया और सोनू अग्रवाल की मदद से जांच प्रभावित करने की कोशिश की.
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अमित अग्रवाल ने एजेंसी के विरुद्ध भी खेल रचा
इतना ही नहीं पुलिस ने अमित अग्रवाल की शिकायत पर बिना प्राथमिक जांच किए ही सरकारी अफसर, कोर्ट के अधिकारी, राजनीतिज्ञों और वकील पर केस किया. ईडी के अनुसार, अमित अग्रवाल ने एजेंसी के विरुद्ध भी खेल रचा और कहानी गढ़ी कि वकील राजीव कुमार उनसे पैसों की मांग कर रहे हैं, जबकि उसने खुद पैसों की पेशकश कर राजीव कुमार से बातचीत शुरू की थी. पूरे खुलासे का मकसद राजीव कुमार को ट्रैप करने से ज्यादा पीआईएल संख्या 4290/2021 को प्रभावित करना था. एजेंसी के अनुसार, रिमांड के दौरान करीब दो दर्जन सवालों के जवाब अमित अग्रवाल से पूछे गये.
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