Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में नगर निगम और निकायों का चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर गुरूवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने निगम और निकाय चुनाव को कराने वाली याचिका को निष्पादित कर दिया है.अदालत ने राज्य सरकार को तीन हफ्ते में चुनाव की घोषणा करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. इस संबंध में निवर्तमान पार्षद रौशनी खलखो और अरुण झा ने याचिका दाखिल की है. उनकी ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने बहस की.
निवर्तमान पार्षदों ने अपनी याचिका में कहा है कि नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो गया है. पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही सरकार को चुनाव कराना चाहिए. म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 20 में भी इसका उल्लेख है. नगर निगम का चुनाव नहीं होने से कई काम प्रभावित हो गये हैं. जनता से जुड़े सारे कार्य अधिकारियों के जिम्मे सौंप दिये गये हैं. सरकार के इस फैसले से लोगों को काफी परेशानी हो रही है.
साल 2020 से ही पेंडिंग है चुनाव
झारखंड में साल 2000 से ही 14 नगर निकायों के चुनाव लंबित हैं. रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, मेदिनीनगर, गढ़वा, चतरा, मधुपुर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, मिहिजाम, आदित्यपुर नगर निगम, चिरकुंडा, फुसरो, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, रामगढ़, चाईबासा के अलावा कपाली, नगर उंटारी, हुसैनाबाद, छतरपुर, लातेहार, डोमचांच, राजमहल, बरहरवा, बासुकीनाथ, जामताड़ा, खूंटी, बुंडू और सरायकेला-खरसांवा का भी निकाय बोर्ड भंग कर दिया गया है.
यहां बता दें कि साल 2020 के मई महीने में ही देवघर,चास नगर निगम,धनबाद के अलावा विश्रामपुर, झुमरी तिलैया, गोमिया, चक्रधरपुर नगर परिषद व कोडरमा, बड़की सरिया, धनवार, हरिहरगंज, बचरा व महगामा नगर पंचायत का कार्यकाल पूरी हो गया था. जबकि उसी साल मई महीने में ही बाकि 34 नगर निकायों का कार्यकाल भी पूरा हो गया था. फिलहाल निकायों का कार्य धिकारियों की देखरेख में हो रहा है. लेकिन चुनाव की तारीख के ऐलान के हाईकोर्ट के आदेश बाद सभी ने राहत की सांस ली है.
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