Ranchi: एक जमाने में रांची में आतंक का पर्याय रहे चर्चित अपराधी सुरेंद्र सिंह रौतेला ऊर्फ सुरेंद्र बंगाली के एक आपराधिक मामले के रिकॉर्ड की जांच का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया है. सुरेंद्र बंगाली की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इसकी जांच के लिए रिटायर्ड जिला और सत्र न्यायाधीश जीके राय की वन मैन कमेटी का गठन किया है. इस एक सदस्यीय कमिटी को दो माह में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है. कमिटी को यह बताने को कहा गया है कि रिकॉर्ड गायब होने के लिए दोषी कौन है, और दोबारा रिकॉर्ड तैयार करने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखायी गई.
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सुरेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में दायर की है याचिका
इस संबंध में सुरेंद्र सिंह ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, याचिका में कहा गया है कि वर्ष 1987 में उसके खिलाफ डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इस मामले में आरोप पत्र भी दाखिल किया गया है, लेकिन अभी तक इसकी सुनवाई शुरु नहीं हुई है. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निचली अदालत से रिपोर्ट की मांगी थी. जिसके बाद निचली अदालत को हाईकोर्ट की ओर से रिमाइंडर भी दिया गया. जिसके बाद निचली अदालत ने हाईकोर्ट को बताया कि इस मामले से संबंधित रिकॉर्ड गायब है. इसलिए इस पर सुनवाई नहीं हो रही है. इसके बाद हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मामले की जांच का आदेश दिया.
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बता दें कि सुरेंद्र बंगाली पर रांची के कई थानों में गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे. वही कई मामलों में उसे विभिन्न न्यायालयों ने दोषी पाते हुए सजा भी सुनाई है. फिलहाल सुरेंद्र बंगाली जेल की सलाखों के पीछे है.