Chaibasa (Sukesh Kumar) : अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने शनिवार को अभियुक्त सोमा बिरुवा उर्फ गणेश बिरुवा को धारा-4 (2) पोक्सो एक्ट के तहत 22 साल की कठोर कारावास तथा 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. मंझारी में 23 मार्च 2021 को पोक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त सोमा बिरुवा उर्फ गणेश बिरुवा थाना- हाटगम्हरिया के विरुद्ध नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. बताया गया कि 01 मार्च 2021 रात्रि करीब 09 बजे अभियुक्त सोमा बिरुवा उर्फ गणेश बिरुवा द्वारा नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर पीडिता के घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर खंडहर में जबरदस्ती दुष्कर्म किया. किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त सोमा बिरूवा उर्फ गणेश बिरुवा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा दिया सभी साक्ष्यों को संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. इसके बाद सुनवाई करते हुए इस मामले में आरोपी को दोषी पाया जिसके बाद अदालत ने यह सजा सुनाई.
इसे भी पढ़ें : बहरागोड़ा : अंचल कार्यालय में विदाई समारोह आयोजित