Chaibasa (Sukesh Kumar) : झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में 28 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर में किया जाएगा. राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोग अपने सुलहनीय मामलों के निष्पादन के लिए प्राधिकार के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार मोहम्मद शाकिर ने सोमवार को व्यवहार न्यायालय के न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की.
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उन्होंने न्यायिक पदाधिकारियों को लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन के लिए प्रेरित किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये. प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोग अपने बैंक ऋण, पेंशन, वित्तीय लेनदेन से जुड़े मामले, भूमि संबन्धित विवाद, वैवाहिक विवादों से संबन्धित, पारिवारिक न्यायालय से संबंधित मामलों को प्री लिटिगेशन मोड पर मध्यस्थता के माध्यम से निष्पादन के लिए संपर्क कर सकते हैं. बैठक में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार राजीव कुमार सिंह, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एंजेलिना नीलम मड़की, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी (सदर) सह रजिस्ट्रार सुप्रिया रानी और प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पूजा पांडेय उपस्थित थे.