Chaibasa: अपहरण की घटना के एक दशक बाद 11 दोषियों को कोर्ट ने शनिवार को सात-सात साल की सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायाधीश- द्वितीय ने सोनुवा थाना दर्जा काण्ड संख्या 32 / 2013 मामले में चम्बरी सुरीन, पवन कुमार जामुदा, रामराय सुरीन,जय सिंह पुरती, सुरेन्द्र तियू, बागुन तियू, बागुन हेम्ब्रम, बागुन सुरीन, विश्वनाथ सुरीन, मानीलाल सुरीन और अमर नाथ हेम्ब्रम को सात- सात कठोर कारावास और पांच-पांच रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है.
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जानें क्या है मामला
यह मामला 19 सितंबर 2013 का है. मनोज तियू, महाबीर हेम्ब्रम और कैरा कोड़ा द्वारा सरकारी पैसा का गबन और गांव का हक मारने को लेकर बोयकेड़ा पंचयात भवन में ग्रामीण मुण्डा चम्बरू सुरीन के अध्यक्षता में एक बैठक बुलायी गई थी. जिसमें मनोज तियू, महाबीर हेम्ब्रम ओर कैरा कोड़ा भी शामिल हुए. अभियुक्तों द्वारा बैठक में ही इन तीनों को बंधक बना कर मार पीट करके जंगल में फेंक दिया गया. रात में होश आने पर महाबीर हेम्ब्रम और कैरा कोड़ा अपने अपने घर आ गये, परन्तु मनोज तियू का कोई आता पता नहीं चला. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा कांड का उद्भेदन करते हुए सभी 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर कोर्ट ने सभी दोषियों को सजा सुनाई है.
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