Ranchi : रांची सिविल कोर्ट ने दहेज के लिए चंदा कुमारी की हत्या करने के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट ने चंदा के पति दिलीप कुमार, सास लालो देवी और ननद अनीता कुमारी को आजीवन कारावास की सजा दी है. इसके साथ ही अदालत ने तीनों दोषियों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. दरअसल चंदा की शादी वर्ष 2019 में हुई थी. शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले उसे दहेज़ के लिए प्रताड़ित कर रहे थे. जिससे तंग आकर वर्ष 2022 में चंदा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या करने से पहले चंदा ने अपनी मौत के लिए अपने पति और सास समेत ससुराल के अन्य सदस्यों को जिम्मेदार बताया था. जिसके बाद चंदा की मां गीता देवी ने ससुराल वालों के खिलाफ खलारी थाना में कांड संख्या 41/2022 दर्ज करवाई थी. प्राथमिकी में चंदा के पति, सास और ननद समेत अन्य पर 15 लाख दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या कर फांसी पर लटकाने का आरोप लगाया गया था.
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