Ranchi: कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से जुड़े मामले में रांची सिविल कोर्ट 22 मार्च को फैसला सुनाएगा. रांची सिविल कोर्ट के अपर न्याययुक्त 7 विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट में इस केस से जुड़े सभी बिंदुओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसले के लिए 22 मार्च की तिथि मुकर्रर की है. अभियोजन पक्ष ने योगेंद्र साव पर लगे आरोपों को साबित करने के लिए 20 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज करवाए हैं. जबकि आरोपी योगेंद्र साव, निर्मला देवी और अंकित राज की ओर से 7 गवाह प्रस्तुत किये गए हैं. यह जानकारी सहायक लोक अभियोजक परमानंद यादव ने दी. योगेंद्र साव पर आईपीसी की धारा 307 समेत अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. बचाव पक्ष यानी योगेंद्र साव की तरफ से अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन और रोहित रंजन प्रसाद ने अदालत में पक्ष रखा.
इसे भी पढ़ें- धनबाद : राष्ट्रपिता की प्रतिमा के पीछे सेप्टिक टैंक बनाने का विरोध
बता दें कि 2016 को चिरूडीह खनन के रास्ते पर योगेंद्र साव सहित कई लोग कफन सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे. एनटीपीसी के खनन क्षेत्र के दोनों मार्ग अवरूद्ध हो गए थे. विधि-व्यवस्था को ठीक करने के लिए निर्मला देवी को बड़कागांव के मामले में गिरफ्तार किया गया. लेकिन उनके समर्थकों ने पुलिस बल पर जानलेवा हमला करते हुए उन्हें छुड़ा ले गए. जिसमें कई अधिकारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे.