New Delhi : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि भारत में न्याय देने की प्रणाली रहस्मय तरीके से चलती है. चिदंबरम ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने और भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को दोषसिद्धि के खिलाफ अपीलीय अदालत से स्थगन आदेश मिलने का हवाला देते हुए मंगलवार को यह बात कही.
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Mr Ram Shanker Karheria MP (BJP) from Etawah was convicted and sentenced to imprisonment for two years in a case where he was accused of ‘assault’
Within 2-3 days, he got a stay of the conviction from the first appellate court in Agra
Good for Mr Katheria. I have no comment…
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) August 8, 2023
रामशंकर कठेरिया को दो साल की कैद की सजा सुनाई गयी
पूर्व गृह मंत्री ने ट्वीट किया, इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को एक मामले में दोषी ठहराया गया और दो साल की कैद की सजा सुनाई गयी. उन पर मारपीट का आरोप था. 2-3 दिन के अंदर ही उन्हें आगरा की प्रथम अपीलीय अदालत से दोषसिद्धि पर रोक मिल गयी. कहा कि यह कठेरिया के लिए अच्छा है. इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा. उन्होंने कहा, कथित मानहानि के एक मामले में अपनी सजा पर स्थगन लेने में राहुल गांधी को चार माह से अधिक समय लग गया और उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश मिला.
राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता सोमवार को बहाल कर दी गयी
भारत में न्याय प्रणाली रहस्यमय तरीके से चलती है. बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मोदी उपनाम वाली टिप्पणी से संबंधित मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के तीन दिन बाद उनकी लोकसभा सदस्यता सोमवार को बहाल कर दी गयी. उच्चतम न्यायालय ने गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए, मोदी उपनाम को लेकर की गयी टिप्पणी के संबंध में 2019 में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर, शुक्रवार चार अगस्त को रोक लगा दी थी.
सांसद कठेरिया की दो साल की की सजा पर सोमवार को रोक लगी
आगरा की एक अदालत ने इटावा के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया को उपद्रव और तोड़फोड़ के एक मामले में एमपी/एमएलए की विशेष अदालत द्वारा सुनायी गयी दो साल की कैद की सजा पर सोमवार को रोक लगा दी. विशेष अदालत ने पांच अगस्त को कठेरिया को 2011 के बलवा और तोड़फोड़ के मामले में दो साल कैद की सजा सुनायी थी तथा उनपर 51,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था.