Bhopal : देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (चीफ इलेक्शन कमिश्नर) राजीव कुमार ने गुरुवार को कहा कि संविधान समय से पहले चुनाव कराने की इजाजत देता है. वे भोपाल में एक प्रेस कांफ्रेंस में बोल रहे थे. समय पूर्व चुनाव कराने को लेकर पूछे जाने पर राजीव कुमार ने यह जवाब दिया. नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें
हम चुनाव कराने के लिए हमेशा रेडी हैं
इस क्रम में राजीव कुमार ने कहा, हमारा कर्तव्य संवैधानिक प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार सरकार का कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव करा देना है. Article 83 (2) के हवाले से कहा कि संसद का कार्यकाल 5 साल का होता है. साथ ही कहा कि आरपी अधिनियम की धारा 14 कहती है कि 6 माह पहले हम चुनाव की घोषणा कर सकते हैं. यह राज्य विधानसभाओं के लिए भी लागू है. मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कानूनी प्रावधानों के अनुसार, हम चुनाव कराने के लिए हमेशा रेडी हैं.
वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन पांच अक्टूबर को किया जायेगा
राजीव कुमार ने पत्रकारों को बताया कि वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन पांच अक्टूबर को किया जायेगा. कहा कि मध्य प्रदेश में लगभग 5.52 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 2.67 करोड़ महिलाएं हैं. जब वन नेशन, वन इलेक्शन पर पूछा गया तो CEC राजीव कुमार ने बस इतना कहा, कमीशन को संवैधानिक प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत समय से पहले चुनाव कराना होता है.