Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों के प्रमोशन से संबंधित अपील याचिका को एकल पीठ को 30 दिनों में निपटाने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. पूर्व में एकल पीठ ने प्राथमिक शिक्षकों के प्रमोशन पर रोक लगायी थी. जिसके खिलाफ कई प्राथमिक शिक्षकों ने हाईकोर्ट में अपील की थी. प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता और पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार, समीर सहाय और अपराजिता भारद्वाज ने कोर्ट में पक्ष रखा. वहीं कोर्ट में बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ताओं ने कहा कि जिन लोगों ने एकल पीठ में याचिका दाखिल की थी, उनकी नियुक्ति वर्ष 2016 में हुई थी. जबकि अपील दाखिल करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति 1993 में हुई है. जिसके बाद चीफ जस्टिस की कोर्ट ने एकल पीठ को 30 दिनों में याचिका निपटाने का निर्देश दिया है.
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