Ranchi: निलंबित आईपीएस अधिकारीअनुराग गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है. आईपीएस अनुराग गुप्ता के विरुद्ध The Prevention Of Corruption Act, 1988 की धारा 7 एवं 13 (1) (d) और 13 (2) सह पठित भारतीय दंड विधान की धारा 120 (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री ने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है.
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निलंबित हुए थे अनुराग गुप्ता
सीआईडी तत्कालीन के एडीजी अनुराग गुप्ता बीते 13 फरवरी को सस्पेंड कर गए थे. सीएम हेमंत सोरेन ने 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को सस्पेंड करने पर अपनी मंजूरी दे दी थी. वर्ष 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान अनुराग गुप्ता पर गड़बड़ी करने का आरोप लगा था. निर्वाचन आयोग की जांच और निर्देश के बाद 29 मार्च 2018 काे रांची के जग्गनाथपुर थाना में गुप्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 171 बी और 171 सीएफआईआर दर्ज है. चुनाव आयोग ने एफआईआर करने के अलावा एडीजी अनुराग गुप्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का भी निर्देश दिया था.
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मरांडी ने गड़बड़ी की शिकायत की थी
झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने राज्यसभा चुनाव 2016 में कथित गड़बड़ी की शिकायत को लेकर 2017 में एक सीडी जारी की थी. सीडी में भाजपा प्रत्याशी को वोट देने के लिए पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और एडीजी अनुराग गुप्ता के बीच बातचीत का जिक्र था. इसके बाद आयोग के प्रधान सचिव वीरेंद्र कुमार ने रांची आकर जांच की थी. फिर तत्कालीन मुख्य सचिव को लिखे पत्र में अनुराग गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा था. जांच के बाद 13 जून 2017 को निर्वाचन आयोग ने अनुराग गुप्ता के खिलाफ एफआईआर और विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्देश दिया था.