Patna: बिहार में पंचायत चुनाव में मतगणना को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किये. आयोग ने मतगणना हॉल और मेजों की संख्या के निर्धारण को लेकर भी निर्देश दिए हैं. आयोग के अनुसार प्रखंड के न्यूनतम चार पंचायतों की मतगणना प्रत्येक चक्र में एक साथ करायी जा सकेगी.
मतगणना मेजों की संख्या निर्धारित होगी
आयोग के अनुसार प्रखंड के चार अधिकतम वार्ड वाले पंचायत के वार्डों की संख्या के अनुसार मतगणना मेजों की संख्या निर्धारित की जा सकती है. दूसरी ओर निर्वाची पदाधिकारी पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में नियुक्त किए गए अतिरिक्त सहायक निर्वाची पदाधिकारी की सहायता ले सकते हैं. आवश्यकता पड़ने पर सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है.
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मेजों की घेराबंदी होगी
प्रत्येक मतगणना हॉल में मेजों की घेराबंदी की समुचित व्यवस्था की जाएगी ताकि गणना एजेंटों द्वारा वोटिंग मशीनों को हाथ नहीं लगाया जा सके. एजेटों को मतगणना मेज पर चल रही पूरी मतगणना प्रक्रिया देखने की सभी सुविधाएं मिलेंगी. निर्वाची पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि घेराबंदी पारदर्शी हो. ऐसी घेराबंदी हो कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह दिखाई पड़े. मतगणना में पारदर्शिता रहे इसे लेकर आयोग ने यह व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं.
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