Ranchi : झारखंड में बम निरोध दस्ते के 58 पदाधिकारियों और जवानों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 60 लाख का बीमा तय हुआ है. लेकिन इसके लिए बीमा कंपनी नहीं मिल रही है. ऐसे में झारखंड पुलिस मुख्यालय ने मार्च महीने से लेकर अबतक चौथी बार विज्ञापन निकाला है. झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सबसे पहले सात मार्च को बीमा को लेकर विज्ञापन जारी किया था. पुलिस मुख्यालय ने बीमा कंपनी नहीं मिलने पर 27 मार्च और छह जून को विज्ञापन निकाला. तीसरी बार भी कंपनी नहीं मिलने पर पुलिस मुख्यालय ने 16 जुलाई को फिर से विज्ञापन निकाला है. बता दें कि द न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ झारखंड पुलिस का एक साल के लिए करार है, जिसकी अवधि 31 मार्च को समाप्त हो गयी.
नक्सल विरोधी अभियान से अलग है ये बीमा
बम निरोधक दस्ते के 59 सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा. इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने प्रति सदस्य 2950 रुपये वार्षिक प्रीमियम का भुगतान किया है. यह बीमा नक्सल विरोधी अभियान से अलग है. नक्सल विरोधी अभियान के लिए बीमा पहले से लागू है. पुलिस मुख्यालय ने बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड (बीडीडीएस) के लिए योजना बनायी थी. मुख्यालय का तर्क है कि बम निरोधक दस्ते को नक्सल अभियान के अलावा भी आकस्मिक बम जांच, आईईडी जांच, औचक निरीक्षण या प्रशिक्षण के क्रम में कोई नुकसान पहुंचेगा तो इस बीमा का उसको लाभ मिलेगा. एकरारनामे के अनुसार, बम निष्क्रिय ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों-पदाधिकारियों के घायल, निशक्तता या बलिदान होने की स्थिति में संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक चिकित्सा, निशक्तता या मृत्यु बीमा के लिए दावा एकरारनामे में बताये गये निर्देशों के तहत होगा.
जानें किस परिस्थिति में कितना मिलेगा बीमा का लाभ
मृत्यु की स्थिति में 100 प्रतिशत, स्थाई रूप से निशक्तता में 100 प्रतिशत और दो अंगों की क्षति होने पर (जैसे दोनों आंखें या फिर एक आंख व एक अन्य अंग नष्ट होने पर) भी 100 प्रतिशत बीमा राशि मिलेगी. एक अंग या एक आंख नष्ट होने पर 50 प्रतिशत राशि मिलेगी. स्थाई रूप से हल्का निशक्त होने पर आईआरडीए के नार्म्स के अनुसार राशि मिलेगी. जख्मी होने पर निजी या सरकारी अस्पताल में इलाजरत रहने पर अधिकतम 20 लाख रुपये, पुलिसकर्मी की मृत्यु की स्थिति में दो बच्चों की शिक्षा के लिए प्रति बच्चा दो लाख और बम निष्क्रिय करने के दौरान मृत्यु होने पर शव ले जाने के लिए 50 हजार दिया जायेगा. वहीं बम निष्क्रिय के लिए जाते वक्त सड़क हादसा होने पर मृत्यु की स्थिति में 20 लाख रुपये व जख्मी स्थिति में इलाज के लिए 7.50 लाख मिलेंगे.
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