Ranchi: कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी को सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने जामताड़ा थाना में उनके खिलाफ दर्ज एससी-एसटी केस में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर करते हुए अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है. विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ 2 जुलाई 2022 को सुनीता देवी ने ही जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने समेत अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायतवाद दर्ज कराई थी. जिसपर जिला अदालत संज्ञान ले चुका है. निचली अदालत में भी इरफान अंसारी ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. लेकिन कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए गुहार लगाई थी.
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