Ranchi : झारखंड पुलिस के आरक्षियों (सिपाही) की याचिका पर हाईकोर्ट में बुधवार को आंशिक सुनवाई हुई. बुधवार को राजीव सिन्हा, ऋषिकेश गिरी और अजीत कुमार राय की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने बहस की. जिसके बाद अदालत ने अन्य प्रतिवादियों की बहस सुनने के लिए 3 जनवरी की तिथि निर्धारित की है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. मूल याचिका में पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी अंतिम वरिष्ठता सूची को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि पुरानी वरीयता सूची नवंबर 2020 में निर्गत की गई थी. जिसे निरस्त किए बिना ही फरवरी 2023 को आरक्षियों की नई सूची बनाकर बिना आपत्ति निराकरण और आरक्षण का पालन नहीं करते हुए प्रोन्नत कर दिया गया और पदस्थापन भी कर दिया गया.
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