Ranchi/ Jaipur : राजस्थान हाईकोर्ट ने अभिनेता अक्षय कुमार के खिलाफ दाय़र मानहानि याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका वर्ष 2017 में दायर किया गया था. चर्चित फ़िल्म जॉली एलएलबी 2 के संबंध में आपराधिक शिकायत दायर किया गया था. साथ ही हाईकोर्ट के जस्टिस सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने फिल्म जॉली एलएलबी 2 के ट्रेलर के आधार पर अक्षय कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 के तहत संज्ञान लेने वाले मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जयपुर मेट्रोपॉलिटन सांगानेर के आदेश को भी खारिज कर दिया है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि “याचिकाकर्ता एक कलाकार है, जिसकी किसी व्यक्ति या याचिकाकर्ता या वकीलों के वर्ग के खिलाफ कोई व्यक्तिगत राय या इरादा या कोई दुर्भावना नहीं है. अपेक्षित आदेश भी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिनकी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(जी) के तहत गारंटी दी गई है.
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फिल्म के कुछ दृश्य वकील समुदाय के खिलाफ थे
यह मामला फिल्म जॉली एलएलबी 2 के ट्रेलर के आधार पर मानहानि के लिए एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी. जिसमें आरोप लगाया गया था कि फिल्म के कुछ दृश्य वकील समुदाय के खिलाफ थे. अक्षय कुमार के वकील ने अदालत के समक्ष कहा कि पूरी फिल्म जॉली एलएलबी 2 की एक जनहित याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट (औरंगाबाद बेंच) द्वारा जांच की गई थी और इसके आदेश के अनुपालन में फ़िल्म के कुछ दृश्यों को हटा दिया गया था. उसके बाद केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने एक आवश्यक प्रमाण पत्र जारी किया था.
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