- धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक भूमि खरीद-बिक्री करने वाले हो जाएं सावधान
- राजस्व विभाग कर रहा डाटाबेस तैयार, दोषी आधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी
- विभाग की ओर से सभी जिला उपायुक्तों को दिया गया निर्देश
- आदिवासियों की जमीन की जमाबंदी कराने वाले पदाधिकारियों की मांगी सूची
- विभाग ने सात दिनों में जिलों से मांगी रिपोर्ट
Ranchi: राजस्व विभाग ने जिलों से आदिवासियों की धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूमि जैसे सरना जाहेर थाना, देशावली, देवीस्थान, मसना, हरगड़ी, डालीकातारी, भूतखेता, पहनई, महतोइ, पइनभोरा, कोटवारी, नौकराना, जतरा स्थल, अखड़ा, धुमकुडियो एवं ऐसी अन्य भूमि जिसका धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व है. वैसी भूमि की जमाबदी करने वाले आधिकारियों पर कार्रवाई करने का मन बनाया है. इसके लिए सभी जिलों के उपायुक्तों को वैसे अधिकारियों के खिलाफ प्रस्ताव मांगा गया है, जिन्होंने आदिवासियों की धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व की भूमि को जमाबदी और म्यूटेश करवा दिया है.
विभाग ने सभी उपायुक्तों को दिया निर्देश
विभाग की ओर से सभी जिलों के उपायुक्तो को निर्देश दिया गया है, कि ऐसी जमीन को चिन्हित करके इसके खरीद- बिक्री पर रोक लगाने के साथ ऐसी भूमि को घेराबंदी करते हुए संरक्षित एवं सुरक्षित करे. विभाग की ओर से ऐसे भूमि का डाटाबेस भी तैयार किया जा रहा है. इसके लिए सभी जिलों को विभागीय पत्र भेजा गया है. कानूनी प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त भूमि की खरीद बिक्री अवैध है और इस कार्य को अमलीजामा पहनाने वाले अवर निबंधक एवं अंचल आधिकारियों पर कार्रवाई करने को लेकर विभाग ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेजा है.
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भूमि जमाबंदी करने वाले कर्मी विभाग के रडार पर
विभाग की ओर से उपायुक्तों को दिये गए निर्देश में कहा गया है ऐसी प्रकृति की भूमि की खरीद बिक्री किसी व्यक्ति विशेष के साथ जमाबंदी कायम हुई हो तो नियम समत कार्रवाई करते हुए उसका घेराबंदी करयी जाये. साथ ही कोई व्यक्ति अगर ऐसी भूमि का खरीद- बिक्री कर जमाबदी करा लिया है तो उस पर भी कार्रवाई करते हुए वैसी भूमि की वापसी सुनिश्चत करने को कहा गया है. इस कार्य में लिप्त पदाधिकारी व कर्मियों के विरुद्ध विभाग ने कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है.
विभाग ने सात दिनों में मांगी जानकारी
भू.राजस्व विभाग ने उपायुक्तों से आदिवासियों की धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूमि जैसे सरना जाहेर थाना देशावली, देवी स्थान, मसना, हरगड़ी, डालीकातारी, भूतखेता, पहनई, महतोई, पइनभोरा, कोटवारी, नौकराना, जतरा स्थल, अखड़ाए धुमकुडियों एवं ऐसी अन्य भूमि जिसका धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व है, वैसी सभी जमीन की जानकारी सात दिनों के अंदर जिलों को भेजने को कहा कहा है. जानकारी अगर सात दिनों के अंदर जिला से नहीं भेजी जाता है तो इसे सरकारी कार्यों में उदासीनता एवं लापरवाही माना जाएगा.
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भू-माफियाओं की नजर है ऐसी भूमि पर
राज्य में सीएनटी- एसपीटी एवं विलकिंग्सन रूल जैसे मजबूत कानून होने के बावजूद आदिवासी भूमि की अवैध तरीके से धड़ल्ले से खरीद बिक्री के कई मामले उजागर हुए हैं. अब भू-माफियाओं की नजर आदिवासियों की धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूमि पर है. जिसे देखते हुए विभाग की ओर से ऐसे मामले पर कार्रवाई करने का मन बनाया गया है.