कॉलेज के रास्ते में किया अपहरण व उसके साथ बनाया था शारीरिक संबंध
Dhanbad: नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के मामले में मंगलवार 3 अक्टूबर को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने चिरकुंडा थाना क्षेत्र के गलफरबाडी निवासी रामजीत मरांडी को दोषी करार दिया. अदालत सजा के बिंदु पर फैसला 4 अक्टूबर को सुनाएगी. 3 अप्रैल 2023 को पीड़िता के पिता ने चिरकुंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के मुताबिक नाबालिग छात्रा का एक अप्रैल 2023 को कॉलेज आने के दौरान अपहरण कर लिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया.
जब पीड़िता कॉलेज से घर वापस नहीं आई तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की. जब वह नहीं मिली तो थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई. आरोपी पहले से ही शादीशुदा है. सूचक ने अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण के षड्यंत्र में आरोपी रामजीत मरांडी के पिता चंडी दास मरांडी व उसकी पत्नी तथा बेटा कांतो दास मरांडी के शामिल होने का आरोप लगाया है. पुलिस ने अनुसंधान के बाद 24 मई 2023 को रामजीत मरांडी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. 31 मईको अदालत ने आरोपी रामजीत मरांडी के खिलाफ आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया. अभियोजन ने सात लोगों की गवाही कराई थी.