आरोपी के साथ रात के अंधेरे में चली गई थी ट्रेन से, तीन दिन आई थी वापस
Dhanbad : नाबालिग के साथ दुराचार के मामले में आज धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने बालू गद्दा निवासी सुनील महतो को 21 वर्ष के कठोर कारावास व बारह हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. बुधवार को अदालत ने सुनील को दोषी करार दिया था. प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर झरिया थाने में दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 6 अप्रैल 23 की रात में पीड़िता और उसके घर के लोग सो गए थे, रात्रि करीब 2 बजे पीड़िता अपने कमरे में नहीं मिली तो परिजनों ने काफी खोजबीन की. पता चला कि सुनील महतो उर्फ एसपी महतो पीड़िता को लेकर ट्रेन से कहीं चला गया है. पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि पीड़िता अपने साथ तीन लाख पचास हजार रुपये भी लेकर गई थी. तीन दिन के बाद पीड़िता वापस आई. पुलिस को उसने बताया कि सुनील ने एक कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया था. अभियोजन ने कुल 6 गवाहों का परीक्षण कराया था.
विधायक ढुल्लू मामले में गवाह पेश करने का आदेश
धनबाद: भाजपा की पूर्व महिला नेत्री के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में गुरुवार को बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के विरुद्ध सुनवाई हुई इस मामले में अभियोजन ने कोई गवाह पेश नहीं किया. धनबाद एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. जिला भाजपा की पूर्व महिला पदाधिकारी ने विधायक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
एकलव्य की अग्रिम जमानत अर्जी पर केस डायरी तलब
धनबाद : जनता मजदूर संघ कुंती गुट के नेता अविनाश सिंह उर्फ सोनू पर जानलेवा हमला के मामले के नामजद आरोपी पूर्व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी पर गुरुवार को धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने वरीय अधिवक्ता समर श्रीवास्तव एवं आयुष श्रीवास्तव की दलील सुनने के बाद पुलिस से कांड दैनिकी तलब की है. प्राथमिकी सोनू के भाई राहुल सिंह की शिकायत पर तिसरा थाने में दस जनवरी 23 को एक्लव्य सिंह, सत्यम रिटोलिया, राजू खान समेत छह सात अज्ञात के विरुद्ध दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 8 जनवरी 2023 की रात करीब 11:30 बजे सोनू सिंह ,राहुल सिंह अपने स्कॉर्पियो गाड़ी से जयरामपुर से झरिया जा रहा था. जैसे ही वे लोग तिसरा थाना मोड़ के समीप पहुंचे, झरिया की ओर से 6-7 की संख्या में गाड़ी तेजी के साथ आती दिखी. जब तक कुछ समझ पाते एकलव्य सिंह ने अपनी पिस्तौल से अविनाश सिंह पर सामने से फायर कर दिया. गोली सामने के शीशा को छेदते हुए अविनाश के चेहरे पर लगी, जिससे वह जख्मी होकर सीट पर लुढ़क गया. फायरिंग करने के बाद सभी बलियापुर की तरफ भाग गए.
नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार
धनबाद : नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आज धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने आरोपी ताराजोडी बरवाअड्डा निवासी सुजीत कर्मकार को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की तारीख तय की है. प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर बरवाअड्डा थाने मे पांच मार्च 23 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 4 मार्च 23 को पीड़िता दुकान पर राशन लेने गई थी. उसी समय आरोपी बहला फुसला कर उसे अपने घर के अंदर ले गया और उसे कोल्ड ड्रिंक पीने को दिया तथा एकांत का लाभ उठाकर उसके साथ बलात्कार किया. धमकी दिया कि किसी को बताई तो बुरा परिणाम होगा.