Dhanbad : धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले की सुनवाई गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई. जेल में बंद आरोपी झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की ओर से आवेदन देकर कहा गया कि घटना की तारीख ,स्थान व समय पर वह अपने आवास पर सरकारी पांच अंगरक्षकों के साथ बैठे थे. उन सरकारी अंगरक्षकों का बयान पुलिस ने अनुसंधान के दौरान दर्ज किया था, परंतु मुकदमें की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने उनका बयान अदालत में दर्ज कराने से इनकार कर दिया. इसलिए उन अंगरक्षकों में हवलदार गंसा कच्छप, जवान राजेश कुमार, सत्येन्द्र सिंह, मुन्ना कुमार सिंह व सतीश कुमार को बचाव पक्ष की ओर से अदालत में बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किया जाए. अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीक 9 जनवरी निर्धारित की है.
चंदन का आरोप- परिजनों से बात नहीं करा रहा जेल प्रशासन
Dhanbad : राजमहल जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किए गए शूटर चंदन सिंह ने अदालत से शिकायत की कि जेल प्रशासन उन्हें परिजनों से बात नहीं करने दे रहा है. पंकज सिंह को जामताड़ा जेल से पेश किया गया. उसने भी अदालत से शिकायत की कि वह बीमार है और उसे दवा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है. अदालत ने जेल प्रशासन को उचित इलाज करने और दवा उपलब्ध कराने तथा परिजनों से बातचीत कराने आदेश दिया.
अलकतरा घोटाले का आरोपियों का सफाई बयान दर्ज
Dhanbad : कोर्ट ने 21 लाख 31 हजार 507 रुपए के अलकतरा घोटाला कांड में गुरुवार को नामजद आरोपी ठेकेदार सावित्री कंस्ट्रक्शन के सुरेंद्रनाथ भारती, जूनियर इंजीनियर ब्रह्मानंद पांडे, आरडब्ल्यूडी चतरा व अशोक कुमार जूनियर इंजीनियर आरडब्लूडी चतरा का सफाई बयान दर्ज किया गया. तीनों ने कोर्ट को दिए बयान में खुद को निर्दोष बताया. तीनों के खिलाफ सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने वर्ष 2010 में प्राथमिक की दर्ज की थी. सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने ठेकेदार के साथ मिलकर पांच जाली इनवॉइस बनाया और उसके आधार पर विभाग से कुल 83.312 मीट्रिक टन अलकतरा का उठाव फर्जी बिल से किया था. जांच में पता चला कि यह पांचों इनवॉइस फर्जी थे.
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