Dhanbad : धोखाधड़ी के चार वर्ष पुराने एक मामले में जेल में बंद न्यूज 11 के निदेशक अरूप चटर्जी की जमानत अर्जी पर 18 अगस्त को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. वरीय अधिवक्ता शाहनवाज की दलील सुनने के बाद अदालत ने सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख निर्धारित की है. 21 जुलाई 22 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने अरूप की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. क्या है मामला: लोयाबाद निवासी मनोज पंडित की शिकायत पर केयर विजन ग्रुप ऑफ कंपनी के डायरेक्टर अरूप चटर्जी और राकेश सिन्हा के विरुद्ध पुटकी थाना में कांड संख्या 91/18 दर्ज की गई थी.
रंगदारी के मामले में अमन सिंह की पेशी
कतरास निवासी बीसीसीएल के ठेकेदार इजराइल से फोन कर दस लाख रुपया रंगदारी मांगने के मामले में 18 अगस्त को अमन सिंह को वीसीएस के माध्यम से अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत में पेश किया गया. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है. हिलटॉप हाईराईडर आउटसोर्सिंग के मैनेजर से 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने के मामले में भी अमन सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष बारा की अदालत में पेश किया गया.
दहेज प्रताड़ना : इकबाल नहीं हुआ हाजिर
दहेज प्रताड़ना के एक मामले में फहीम खान की पत्नी रिजवाना प्रवीण, पुत्र इकबाल खान, पुत्री जन्नत, पुत्र जफर अदालत में हाजिर नहीं हुए. फहीम के दामाद फारूक, सैयद इमरान व साहीन खान की ओर से दायर डिस्चार्ज आवेदन पर सुंनवाई हुई. अधिवक्ता शाहवाज सलाम ने दलील में कहा कि इनके विरूद्ध आरोप नहीं बनता. अदालत ने अभियोजन को प्रति उत्तर दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली तारीख निर्धारित कर दी है.
यह भी पढ़ें : राहुल पुरवार बने उच्च एवं तकनीकि शिक्षा विभाग के सचिव, अबु बक्कर को JSMDC का अतिरिक्त प्रभार