Nirsa : निरसा (Nirsa) आसनसोल की सीबीआई विशेष अदालत ने कोयला तस्करी मामले में ईसीएल के आठ अधिकारियों की जमानत अर्जी फिर खारिज कर दी है. न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने सभी को 14 दिन की हिरासत का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी. गिरफ्तार किए गए ईसीएल अधिकारियों के वकीलों ने न्यायाधीश को बताया कि आठ में से तीन अपने करियर से सेवानिवृत्त हो चुके हैं. वकीलों का दावा है कि आसनसोल के रहने वाले तीनों लोगों के भागने की कोई संभावना नहीं है. सेवानिवृत्त कर्मचारी होने के कारण वो प्रभाव नहीं डाल सकते. इसके अलावा अन्य पांच बंदियों के बारे में वकीलों का तर्क है कि वे नौकरी से इसलिए भाग नहीं सकते, क्योंकि वे अभी भी कार्यरत हैं. उन पर बकाया कर्ज है. यह भी तर्क दिया गया कि सीबीआई ने विगत 14 दिन की जेल हिरासत के दौरान बंदियों से पूछताछ नहीं की. अब फिर से पूछताछ की बात कह रही है.
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जमानत मिलने से जांच होगी प्रभावित
उधर, सीबीआई के वकील ने कहा कि आरोपी जमानत मिलने पर जांच को प्रभावित करेंगे. सीबीआई को और पूछताछ करने की जरूरत है. उसके बाद न्यायाधीश ने फिर 14 दिन की हिरासत का आदेश दिया. गौरतलब है कि सीबीआई ने कोयला तस्करी के इस मामले में विगत बुधवार की रात सात लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें पूर्व महाप्रबंधक अभिजीत मिल्लक, सुशांत बंद्योपाध्याय तन्मय दास, वर्तमान महाप्रबंधक एससी मैत्रा और मुकेश कुमार शामिल हैं. इसके अलावा दो सुरक्षा गार्ड देबाशीष मुखर्जी और रिंकू बेहरा भी हैं.
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