सफारी गाड़ी में गांजा लेकर बंगाल की ओर से आते पुलिस ने पकड़ा था
Dhanbad: 100 किलो गांजा के साथ धराए बिहार मधुबनी निवासी धर्मेंद्र यादव को आज सोमवार 9 अक्टूबर को धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत ने 12 वर्ष की कठोर कैद एवं डेढ़ लाख रुपये जुर्माना से दंडित किया है. आरोपी फिलवक्त तिहाड़ जेल दिल्ली में बंद है. प्राथमिकी बरवाअड्डा थाना प्रभारी प्रदीप चौधरी की शिकायत पर 4 जनवरी 2016 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक थाना प्रभारी को सूचना मिली कि सफारी गाड़ी पर तस्कर गांजा लेकर बंगाल की ओर से आ रहे हैं. सूचना पर भीतिया मोड़ के समीप पुलिस ने डीएसपी मुकेश कुमार के नेतृत्व में चेकिंग लगाई. करीब 1:30 बजे सफारी गाड़ी को आते देखा. गाड़ी चालक ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया.
परंतु पुलिस ने गाड़ी को रोका व जांच के दौरान गाड़ी के अंदर से 100 किलो गांजा बरामद किया. गांजा 60 पैकेट में रखा हुआ था, जो गोविंदपुर अंचलाधिकारी के सामने बरामद किया गया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने धर्मेन्द्र यादव के विरुद्ध 3 जून 2016 को आरोप पत्र दायर किया था. 11 अगस्त 16 को आरोप तय किए जाने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने इस मामले में कुल आठ गवाहों का परीक्षण कराया था.
नीरज हत्याकांड में सुनवाई
धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमाऱ की अदालत में सुनवाई हुई. आरोपी धनजी सिंह, पंकज सिंह, संजय सिंह, विनोद सिंह, पींटू सिंह, ने आवेदन देकर कहा कि उनके मुकदमे की सुनवाई अन्य आरोपियों से अलग कर दी जाए और सुनवाई जल्द पूरी की जाए. अदालत ने अपर लोक अभियोजक समेत प्रकाश को प्रतिउत्तर दायर करने का आदेश दिया है.
विधायक ढुल्लू मामले में सुनवाई
धनबाद : डोमन महतो पर जानलेवा हमला एवं किरण महतो के हाईवा लूट मामले में अदालत में सुनवाई हुई. दोनों मामलों में अभियोजन ने गवाह पेश करने हेतु समय की याचना की. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है.