अभियोजन ने मामले में कराया था नौ गवाहों का परीक्षण
Dhanbad : नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आज धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने आरोपी ताराजोडी बरवड्डा निवासी सुजीत कर्मकार को बाईस वर्ष की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर बरवाअड्डा थाने में पांच मार्च 23 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 4 मार्च 23 को पीड़िता दुकान पर राशन लेने गई थी. उसी समय पीड़िता को बहला फुसला कर अपने घर के अंदर ले गया और उसे कोल्ड ड्रिंक पीने को दिया. फिर एकांत का लाभ उठाकर उसके साथ बलात्कार किया. धमकी दी कि किसी को बताया तो बुरा परिणाम होगा. डर के मारे पीड़िता ने किसी को कुछ नहीं बताया और वह दिन भर घर भी वापस नहीं आई. शाम को जब वह घर वापस नहीं आई तो मां उसे ढूंढने निकाली. ढूंढ कर लाई तो पीड़ित ने सारी वारदात बताई. अनुसंधान के बाद पुलिस ने सुजीत के विरुद्ध 25 अप्रैल 23 को आरोप पत्र दायर किया था. 1 मई 23 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी .अभियोजन ने इस मामले में नौ गवाहों का परीक्षण कराया था.
नीरज हत्याकांड में गवाही के लिए संपादक को समन
धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमाऱ की अदालत में सुनवाई हुई. अधिवक्ता मो जावेद ने आवेदन देकर एक दैनिक समाचार पत्र के संपादक को गवाही के लिए समन जारी करने की प्रार्थना की. अदालत ने अभियोजन को प्रति उत्तर दायर करने का आदेश दिया है. इसके पूर्व अदालत में तीन संपादक का बयान दर्ज किया जा चुका है. झारखंड हाई कोर्ट ने निचली अदालत के 23 मार्च के आदेश को खारिज करते हुए दैनिक समाचार पत्रों के वरीय संवाददाता, सिटी रिपोर्टर व संपादकों को समन दे कर अदालत में बचाव पक्ष की ओर से गवाही कराने का निर्देश दिया था. उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र की अदालत ने आरोपी डब्लू मिश्रा उर्फ डब्लू गिरी उर्फ राकेश कुमार मिश्रा उर्फ मृत्युंजय गिरी, सागर सिंह उर्फ शिबू, कुर्बान अली तथा चंदन सिंह की ओर से दाखिल क्रिमिनल रिवीजन पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था.