पीड़िता की मां ने विद्यालय परिसर में ही छेड़छाड़ एवं दुष्कर्म का लगाया था आरोप
Dhanbad : नाबालिग छात्रा से दुराचार के आरोपी शिक्षक रंजन कुमार आर्या को अदालत ने शुक्रवार 14 जुलाई को दोषी करार दिया है. आरोपी शिक्षक रंजन कुमार आर्य केंद्रीय विद्यालय संख्या दो सरायढेला में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे. आरोपी शिक्षक को अदालत ने पोक्सो एक्ट की के धारा 6 के अलावा दुराचार के आरोप में भी दोषी पाया है. पीड़िता की मां की शिकायत पर शिक्षक के खिलाफ सरायढेला थाना में 31 जनवरी 2017 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी में पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि उसकी 9 वर्षीय पुत्री विद्यालय की कक्षा 4 की छात्रा थी. 30 जनवरी 2017 को विद्यालय के शिक्षक रंजन कुमार आर्य ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ विद्यालय परिसर में ही छेड़छाड़ एवं दुष्कर्म किया था.
रंजीत हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश
धनबाद : रंजीत सिंह हत्याकांड में शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई. अपर लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने गवाह पेश करने हेतु समय की याचना की. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. अपराधियों ने झारखंण्ड विकास युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष एवं बीकेबी के प्रबंधक रंजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी
रंजय हत्याकांड में मामा की पेशी
धनबाद: विधायक संजीव के करीबी रंजय सिंह ऊर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या के आरोप में जेल मे बंद आरा बेरथ निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा को जिला एवं सत्र न्यायाधिश अखलेश कुमार की अदालत में रांची के होटवार जेल से वीसीएस के जरिये पेश किया गया, जबकि हर्ष सिंह की ओर से अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है.