धनबाद : किशोरी के साथ दुराचार करने के आरोपी कतरास निवासी राजा ऊर्फ तल्ली को धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर कुमार सिंह की अदालत ने 18 नवंबर को बीस वर्ष कैद की सजा सुनाई. उस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कतरास थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक 25 नवंबर 2021 की सुबह नाबालिग शौच के लिए गई थी. तभी आरोपी राजा ने उसका मुंह दबा कर उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता के पिता की शिकायत पर अगले दिन कतरास थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
दुष्कर्म का आरोपी अनिल तुरी दोषी करार
पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के एक अन्य मामले में आरोपी अनिल तुरी को दोषी करार दिया है. अदालत सजा पर फैसला 19 नवंबर को सुनाएगी. अनिल तुरी बोकारो का रहने वाला है. उसके खिलाफ बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के कुलबेरा की रहने वाली नाबालिग पीड़िता ने 26 नवंबर 2020 को शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म का आरोप लगाते मामला दर्ज कराया था. उसने एफआईआर में कहा कि अनिल तुरी कुलबेरा स्थित अपने मामा के घर 2 वर्ष पूर्व आया था. इसी दौरान दोंनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था. अदालत में 17 मार्च 2021 को आरोप का गठन किया गया था.
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