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Dhanbad : नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में बुधवार को धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने तोपचांची थाना क्षेत्र के आमटांड़ निवासी आरोपी दिनेश कर्मकार को बीस वर्ष कैद व 15 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. पीड़िता की मां ने तोपचांची थाना में 16 दिसंबर 2022 को वारदात की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 14 दिसंबर 2022 को सुबह 9 बजे उसकी बेटी घर से बाजार घरेलू सामान लाने गई थी. काफी देर तक जब वह वापस नहीं लौटी तो खोजबीन करने पर पता चला कि दिनेश कर्मकार उसे ट्रेन से चेन्नई लेकर चला गया है. दोनों कुछ दिन बाद तोपचांची लौटे. आरोपी ने एक वर्ष पहले भी पीड़िता को किसी काम के बहाने अपने घर पर बुलाया उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया.
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