Dhanbad : धनबाद रोड डिवीजन में 27 वर्ष पहले हुए 25 लाख 98 हजार 400 रुपए के अलकतरा घोटाला में सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह सीबीआई के विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत ने इस मामले के कुल 10 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया है. आरोपियों में ट्रांसपोर्टर अशोक अग्रवाल, सप्लायर विनय कुमार सिन्हा, लिफ्टर रंजन प्रधान, तरुण कुमार गांगुली, असित मैती, रामस्वरूप मंडल, बीसीसीएल कर्मी सत्यव्रत गुप्ता व एएस टोपनो तथा एनएच 2 के इंजीनियर कृष्ण के प्रसाद व भगवान दास के नाम शामिल हैं. अदालत में दो आरोपियों विनय कुमार सिन्हा व भगवान दास की ओर से प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया गया था. जबकि अन्य आरोपी अदालत में उपस्थित थे. आरोपियों की ओर से वरीय अधिवक्ता मनोज कुमार सिंन्हा, कुमार मनीष व बबन सिन्हा ने पैरवी की.
बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनोज कुमार सिन्हा व कुमार मनीष ने बताया कि सीबीआई ने वर्ष 1997 में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था. आरोप था कि सप्लायर विनय कुमार सिन्हा को धनबाद में एनएच-2 ह मरम्मत के लिए 500 मीट्रिक टन अलकतरा सप्लाई करने का ठेका मिला था. अलकतरा हल्दिया के भारत पेट्रोलियम से उठाकर बरौनी लाना था और वहां से एनएच-2 के विभिन्न स्थानों पर सप्लाई करनी थी. सप्लायर विनय कुमार सिन्हा अपने लिफ्टरों की मदद से अलकतरा हल्दिया से उठाकर बिना बरौनी गए सिर्फ 288 मीट्रिक टन अलकतरा ही धनबाद डिवीजन में सप्लाई किया. बीसीसीएल के दोनों कर्मचारियों की मदद से फर्जी दस्तावेज तैयार करवरकर अन्य आरोपियों की मिलीभगत से 240 मीट्रिक टन अलकतरा का गबन कर लिया गया, जिसकी कुल कीमत 17 लाख 81 हजार रुपए बताई जाती है. सप्लायर विनय कुमार सिन्हा ने 8 ट्रक कम अलकतरा की सप्लाई किए बिना राज्य सरकार से 4 लाख 17 हजार 400 रुपए उसका भाड़ा मद में भुगतान ले लिया था. अनुसंधान के बाद सीबीआई ने वर्ष 2001 में आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. इसके बाद अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन कर अभियोजन साक्ष्य चलाया. सीबीआई की ओर से कुल 20 गवाहों की गवाही कराई गई थी. लेकिन सीबीआई आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को अदालत में प्रमाणित करने में असफल रही. इसके बाद अदालत ने सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया है.
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