अवैध हथियार रखने व गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों को सप्लाई करने के आरोप में है जेल में
Dhanbad : अवैध हथियार रखने और गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों को सप्लाई करने के आरोप में जेल में बंद अंबिकापुरम निवासी विकास सिंह की जमानत अर्जी कोर्ट ने शुक्रवार को रद्द कर दी. वरीय अधिवक्ता जया कुमार की दलीलें सुनने के बाद धनबाद के अवर न्यायाधीश राजीव त्रिपाठी की अदालत ने विकास सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी. वहीं, दूसरी ओर गोविंदपुर थाना पुलिस के आवेदन पर अदालत ने विकास सिंह को पूछताछ के लिए 48 घंटे की रिमांड पर देने का आदेश दिया है. पुलिस ने अदालत से तीन दिनों की रिमांड मांगी थी. ज्ञात हो कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने इससे पहले बीस अक्टूबर को भी विकास सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.
दो अक्टूबर को गोविंदपुर थाना में दर्ज हुई थी एफआईआर
विकास सिंह व अन्य आरोपियों के खिलाफ 2 अक्टूबर को गोविंदपुर थाना में मामला दर्ज हुआ था. विकास सिंह को पुलिस ने उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था. तब से वह जेल में बंद है. गोविंदपुर के इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार की शिकायत पर अंबिकापुरम निवासी विकास सिंह, वासेपुर निवासी प्रिंस खान उर्फ़ हैदर अली व गोपी खान, कतरास के नसीम अंसारी, बिरनी के सद्दाम अंसारी, जोगता के राजू अंसारी, पश्चिम बंगाल के वर्दवान जिले के शंकर साव उर्फ़ राज व अन्य के विरुद्ध रंगदारी मांगने, अवैध हथियार रखने और उसका इस्तेमाल करने की प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
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